जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गैस एजेंसियों व पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक, कालाबाजारी पर चेतावनी
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गैस एजेंसियों व पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक, कालाबाजारी पर चेतावनी
फर्रुखाबाद। जनपद कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की उपस्थिति में जिले की सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय प्रबंधक ने जानकारी दी कि जनपद में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है तथा इनकी आपूर्ति में कहीं भी कोई बाधा नहीं है। जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे अपनी एजेंसियां निर्धारित समय पर खोलें और बुकिंग के बाद एक से दो दिन के भीतर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस उपभोक्ता द्वारा बुकिंग की गई है, उसी को गैस की डिलीवरी दी जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि सीएससी केंद्रों पर गैस केवल बुकिंग की स्थिति में ही दी जाए और वहां किसी भी स्थिति में 100 किलोग्राम से अधिक स्टॉक न रखा जाए। साथ ही गैस एजेंसियों को अपने शोरूम और गोदाम पर स्टॉक की स्थिति तथा केवाईसी प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया कि वे अपने स्टॉक की स्थिति के अनुसार अग्रिम धनराशि जमा कराकर गैस, पेट्रोल और डीजल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करें। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी दशा में बोतल, केन या खुले पात्र में पेट्रोल की बिक्री न की जाए और पेट्रोल केवल वाहनों की टंकियों में ही दिया जाए। इस संबंध में सभी पेट्रोल पंपों पर सूचना प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए। डीजल की बिक्री के संबंध में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसानों को कृषि कार्य के लिए अनुमन्य मात्रा से अधिक डीजल एक बार में न दिया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में गैस सिलेंडर, पेट्रोल या डीजल खरीदकर जमाखोरी करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए। निर्धारित मूल्य और निर्धारित मात्रा के अनुसार ही ईंधन की बिक्री की जाए। अधिक मूल्य वसूली या घटतौली की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा जिले के सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का समय-समय पर रैंडम निरीक्षण किया जाएगा तथा भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में जिलाधिकारी ने सभी संचालकों को निर्देश दिया कि “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अनुपस्थित पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
