UP : उत्तर प्रदेश में 40 साल से ऊपर के ड्राइविंग लाइसेंस बनना हुआ कठिन
Driving Licence: भारी वाहन चलाने और 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को अब लर्निंग और कन्फर्म ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र देना अनियार्य होगा।
इसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। 40 से कम आयु के आवेदकों को किसी भी श्रेणी के लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं होगी।
आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार लर्निंग लाइसेंस के बाद आरटीओ में कन्फर्म लाइसेंस के लिए जाने पर आवेदक को फोटो खिंचवाने के साथ ही नैनी स्थित आरटीओ ऑफिस में सीएमओ की ओर नामित डॉक्टर वहां मौजूद रहेंगे। मेडिकल जांच करने के बाद आवेदक को प्रमाणपत्र जारी करेंगे। जिसे वहीं आरटीओ के कर्मचारी सारथी एप पर अपलोड करेंगे। अपर परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यह सेवा एक अप्रैल से लागू होगी।
आरटीओ के संभागीय निरीक्षक प्रतीक मिश्र ने बताया कि आरटीओ ऑफिस में नियमित रूप से अब चिकित्सक मौजूद रहेंगे जो आवेदकों की विशेषकर आंखों की जांच के साथ जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और मेडिकल प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
हैवी लाइसेंस के लिए 20 साल की आयु सीमा पर ही आवेदन होते हैं। लर्निंग और कन्फर्म लाइसेंस दोनों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।