लोकसभा ने विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में पारित किए नए आपराधिक कानून: 3 विधेयक पारित

लोकसभा ने विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में पारित किए नए आपराधिक कानून: 3 विधेयक पारित

Dec 20, 2023 - 18:22
Updated: 2 years ago
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लोकसभा ने विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में पारित किए नए आपराधिक कानून: 3 विधेयक पारित
3 महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों को पारित कर लिया गया है

लोकसभा में विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में, 3 महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों को पारित कर लिया गया है। इनमें 'भारतीय न्याय संहिता विधेयक' (BNS), 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक' (BNSS) और 'भारतीय साक्ष्य विधेयक' (BSB) शामिल हैं।

ये विधेयक भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने का प्रावधान करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश किया।

गृह मंत्री ने इन विधेयकों को पेश करते हुए कहा, "इन तीनों कानूनों से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। ये विधेयक न्याय, समानता और निष्पक्षता को समाहित करते हैं।"

विधेयक में मॉब लिचिंग पर मृत्युदंड का प्रावधान

इन विधेयकों में मॉब लिंचिंग पर मृत्युदंड का प्रावधान है और गैंगरेप के मामले में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है।

ये भी पड़े: भारतीय संसद के निचले सदन ने IPC, CrPc, साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून विधेयक पारित किए

पहली बार मानसून सत्र में गृह मंत्री ने पेश किए थे तीनों विधेयक

संसद के मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में इन तीनों विधेयकों को पेश किया था। बाद में इन विधेयकों को संसद की चयन समिति के पास भेजा गया था।

विपक्षी सांसदों की गैरमौजदूगी में विधेयकों के पारित किए जाने पर उठे सवाल

विपक्षी सांसदों की गैरमौजूदगी में ये विधेयक बिना किसी विरोध के पारित हो गए। इसके बावजूद, विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि इन विधेयकों को पारित किए जाने का समय क्यों चुना गया, जबकि लोकसभा में विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति थी। ये तीनों महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे समय पेश किए गए, जब लोकसभा में विपक्ष के 68 प्रतिशत सांसद निलंबित हैं।

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