Kasganj news कलेक्टर के निर्देश पर नकली खाद की बिक्री का भंडाफोड़, सख्ती से रोकथाम के लिये कराई छापामार कार्यवाही।

Oct 10, 2025 - 20:14
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Kasganj news कलेक्टर के निर्देश पर नकली खाद की बिक्री का भंडाफोड़, सख्ती से रोकथाम के लिये कराई छापामार कार्यवाही।

जिलाधिकारी के निर्देश पर नकली खाद की बिक्री का भंडाफोड़, सख्ती से रोकथाम के लिये कराई छापामार कार्यवाही।

जिलाधिकारी के निर्देशन में कृषि विभाग ने पुलिस के साथ सोरों में पकड़ा नकली खाद का बड़ा भण्डार, दो गोदाम सीज।

 कासगंज: जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने जिले में खाद की कालाबाजारी एवं नकली खाद की बिक्री की सख्ती से रोकथाम के लिये सम्बंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुये इसे काफी गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। खाद की काला बाजारी करने वालों तथा किसानों की फसल बर्बाद करने के लिये नकली खाद का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर की जायेगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात बड़ी कार्यवाही करते हुये नकली डीएपी खाद के अवैध कारोबार का भण्डाफोड़ किया है। रात में एक मैक्स पिकअप को टीम द्वारा कलेक्टेट गेट कासगंज पर निरीक्षण हेतु रोका गया। जिसमें मै0 कृभको विनिर्मित डीएपी उर्वरक का स्टाक लोड पाया गया। चालक आकाश पुत्र भवानी मौहल्ला नगला, सोरों द्वारा बिल व अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर सोरों कोतवाली के सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात जगदीश पुत्र गौरी शंकर के लहरा रोड सोरों स्थित खाद गोदाम का निरीक्षण किया गया। जिसमें खाद के कच्चे माल का अवैध भण्डारण पाया गया। जिसके कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। इसप्रकार उर्वरक का अवैध भण्डारण, व्यवसाय, बिक्री एवं वितरण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं 19 का खुला उल्लंघन तथा दण्डनीय अपराध है। इस गोदाम को सील कर दिया गया। उक्त के अतिरिक्त सोरों में बदरिया अखाड़ा चैराहे पर स्थित गोदाम में उर्वरकों के अवैध भण्डारण की सटीक सूचना पर कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा औचक छापामार कार्यवाही की। गोदाम के बाहर गेट पर उर्वरकों के दाने भी पाये गये। इस गोदाम में उर्वरकों के अवैध भण्डारण पर गोदाम को भी सील कर दिया गया। तत्पश्चात स्वामी राम चैतन्यपुरी पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम नगला बंजारा के व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान में उर्वरकों के अवैध भण्डारण की सटीक जानकारी होने पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा स्टाफ एवं पुलिस टीम के साथ औचक छापामार कार्यवाही की गई। निरीक्षण में मै0 कोरोमण्ड इंटरनेशनल लि0 उदयपुर की सिंगल सुपर फास्फेट की लगभग 800 खाली बोरियां एवं सिलाई मशीन, 06 गुल्ले धागे, एक वजन मशीन, नई डीएपी बोरी की कतरन, 05 बोरी में भरा हुआ कच्चा माल और फर्श पर बिखरे हुये उर्वरक के दाने पाये गये। जिससे स्पष्ट होता है कि यहां नकली उर्वरकों की पैकिंग की जाती है। मौके पर बताया गया कि यह दुकान जगदीश पुत्र गौरी शंकर निवासी लहरा रोड सोरों को किराये पर दी गई है। उक्त समस्त सामग्री को मौके पर ही सील कर दिया गया। उर्वरकों की अवैध पैकिंग/बैगिंग करने के दोषी जगदीश पुत्र गौरी शंकर निवासी लहरा रोड सोरों एवं आकाश पुत्र भवानी निवासी नगला, सोरों के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 8 व 19 का खुला उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कड़ी विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। छापामार कार्यवाही के दौरान उपजिलाधिकारी कासगंज संजीव कुमार, जिला कृषि अधिकारी डा0 अवधेश मिश्र, तहसीलदार सदर, सब इंस्पेक्टर/कस्बा इंचार्ज, वरिष्ठ सहायक जितेंनद्र तोमर तथा अन्य स्टाफ कर्मी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे।

Sunil Kumar ब्यूरो चीफ ,कासगंज सुराग ब्यूरो