Etah News : खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के उपरान्त खाद्य पदार्थों में मिलावट की हुई थी पुष्टि, लाखों का जुर्माना

Etah News : खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के उपरान्त खाद्य पदार्थों में मिलावट की हुई थी पुष्टि, लाखों का जुर्माना

Aug 01, 2024 - 21:44
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Etah News : खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के उपरान्त खाद्य पदार्थों में मिलावट की हुई थी पुष्टि, लाखों का जुर्माना

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◆न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही

◆खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के उपरान्त खाद्य पदार्थों में मिलावट की हुई थी पुष्टि

 ◆जुलाई माह में 09 वादों में 17 लाख 20 हजार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया

एटा । सहायक आयुक्त खाद्य डा0 चमन लाल ने सूचित किया है कि कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन् जनपद-एटा में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरुक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला प्रेषित किये गये थे, जांच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी, एटा के न्यायालय में वाद दायर किये गये। जिसके क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी सत्य प्रकाश के न्यायालय द्वारा माह-जुलाई, 2024 में सम्यक विचारोपरान्त 09 वादो में 17,20,000 (सत्रह लाख बीस हजार) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन के आदेशानुसार खाद्य कारोबारी आशीष उर्फ आशुतोष कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार के पेयजल सूजल ब्राण्ड का नमूना फेल होने पर 2 लाख रूपये, कुनाल व अन्य के घेवर खाद्य पदार्थ के तहत 3 लाख रूपये, उदय सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल के मिश्रित दूध के नमूने फेल होने पर 3 लाख रूपये, फैजान व अन्य के श्री अनन्त कुरकुरे काजू बिस्किट के नमूने फेल होने पर 250000 रूपये, राघव शर्मा व अन्य के सूरज नमकीन के नमूने फेल होने पर 225000 रूपये, शिवकुमार पुत्र श्री भजन लाल के छेना के नमूने फेल होने पर 75 हजार, संजय कुमार व अन्य के कटोरा पास्ता चाउमीन के नमूने फेल होने पर 250000 रूपये, रामसरन तिवारी व अन्य के चाय कड़क पाश्चुराइज्ड टोन्उ मिल्क के नमूने फेल होने पर 60 हजार।

 रविन्द्र वैश्य व अन्य के दही पैक्ड के नमूने फेल होने पर 60 हजार रूपये सहित कुल 09 फर्मों पर 1720000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसकेे अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह-जुलाई, 2024 तक 22 वादो को निस्तारित करते हुए माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी, एटा द्वारा 47,40,000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

एवं माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी में माह-जुलाई 2024 तक 71 वाद दायर किये गये है। एडीएम ने खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं के साथ-साथ समय-समय पर अधिनियम की जानकारी देने एवं गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया जाए।

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SuragBureau

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