दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर सख्ती: तय तारीख के बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर सख्ती: तय तारीख के बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
★ 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को माना जाएगा 'कबाड़ा'
नई दिल्ली — दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। तय समय सीमा पार कर चुके पुराने वाहनों के लिए अब ईंधन की सुविधा भी बंद कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को न तो चलाने की अनुमति होगी और न ही उन्हें पेट्रोल पंपों से ईंधन मिलेगा। **कब से लागू होगा ये नियम?** यह नया नियम आगामी **\_\_\_ (तारीख की पुष्टि बाकी है)** से लागू होगा। इसके बाद जो वाहन तय उम्र सीमा से अधिक पुराने होंगे, उन्हें **ऑफिशियली स्क्रैप (कबाड़) माना जाएगा**। **प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम कदम** राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत पहले ही इन पुराने वाहनों को सड़क पर चलने से प्रतिबंधित किया जा चुका है। लेकिन अब सरकार ने इसे और सख्त करते हुए पेट्रोल-डीजल आपूर्ति पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है।
**क्या करें वाहन मालिक?** * वाहन मालिक चाहें तो अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवा सकते हैं। * इलेक्ट्रिक या CNG विकल्पों की ओर रुख करने पर भी सरकार प्रोत्साहन दे सकती है। * कुछ विशेष परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की सीमित छूट मिल सकती है, पर यह पूरी तरह से नियमों और प्रमाणन पर निर्भर होगा। **सरकार का उद्देश्य:** इस कदम का मुख्य उद्देश्य **वायु प्रदूषण को कम करना और क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ना** है। NCR क्षेत्र लंबे समय से दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल रहा है।