Swati Maliwal Assault Case: विभव कुमार तीन दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे,जानें क्या हुआ ?

Swati Maliwal Assault Case: विभव कुमार तीन दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे,जानें क्या हुआ ?

May 29, 2024 - 08:12
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Swati Maliwal Assault Case: विभव कुमार तीन दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे,जानें क्या हुआ ?
Swati Maliwal Assault Case: विभव कुमार तीन दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे,जानें क्या हुआ ?

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Swati Maliwal Assault Case: आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ये दलील दी कि विभव ने वीडियो बनाया और फोन फॉर्मेट किया। पुलिस के वकील ने कहा कि विभव को 18 मई को अरेस्ट किया गया था। इस हिसाब से वे एक जून तक जरूरत के मुताबिक विभव को पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं।

कोर्ट में विभव कुमार के वकील ने कहा कि अदालत के सामने केस डायरी रखी जानी चाहिए। केस डायरी में देखना चाहिए कि क्या क्रमबद्ध है। उसे देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट को उस पर साइन करने चाहिए। इस दलील पर सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। सारे पेज पहले से ही क्रमबद्ध हैं।

सरकारी वकील ने सवाल किया कि इस केस में ये कोर्ट (मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट) भी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ थे, लेकिन इन्होंने (विभव ने) जमानत के लिए ASJ कोर्ट का रुख किया। क्या विभव का केस दूसरे लोगों से अलग है ? सरकारी वकील ने ये भी कहा कि आरोपी के वकील जज को कैसे निर्देश दे सकते हैं कि वे केस डायरी देखकर साइन करें।

विभव के वकील ने दिल्ली पुलिस की 5 दिन की कस्टडी मांगने का विरोध किया। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमको विभव के दूसरे फोन का पता करना है। उन्होंने घटना का वीडियो बनाया था कि नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के टॉर्चर के आरोपों को भी खारिज किया है। आरोप गलत बताए हैं।

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