GST काउंसिल की 56वीं बैठक: 3 सितंबर के बड़े फैसले, जानिए क्या हुआ सस्ता और किस पर पड़ेगी महंगाई की मार

Sep 04, 2025 - 11:20
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GST काउंसिल की 56वीं बैठक: 3 सितंबर के बड़े फैसले, जानिए क्या हुआ सस्ता और किस पर पड़ेगी महंगाई की मार

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GST काउंसिल की 56वीं बैठक: 3 सितंबर के बड़े फैसले, जानिए क्या हुआ सस्ता और किस पर पड़ेगी महंगाई की मार

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2025 को GST काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें टैक्स स्लैब में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर केवल 5% और 18% के दो स्लैब को लागू करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा एक विशेष 40% टैक्स स्लैब भी बनाया गया है, जो विशेष विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर लागू होगा। नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। आइए जानते हैं किन चीजों पर पड़ेगा इस बदलाव का असर—

◆ अब ये चीजें होंगी टैक्स फ्री (Zero GST)** * दूध और डेयरी उत्पाद: UHT दूध, छेना पनीर * खाद्य उत्पाद: पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा * बीमा: इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब कोई GST नहीं * शैक्षिक सामग्री: पेंसिल, रबर, कटर, नोटबुक * दवाइयां: 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब शून्य GST

◆ 5% GST स्लैब में शामिल हुईं ये जरूरी चीजें** * घरेलू सामान: शैंपू, साबुन, तेल * फूड प्रोडक्ट्स: नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स * हेल्थ डिवाइसेज: थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर (पहले 18% पर थे) * डेयरी उत्पाद: चीज़, मक्खन (पहले 12% से घटाकर 5%) * उर्वरक (Fertilizers): 18% से घटाकर 5% * जूते-चप्पल: 2500 रुपये तक की कीमत वाले जूते अब सिर्फ 5% टैक्स में

◆ 18% GST स्लैब में लाई गईं महंगी वस्तुएं – अब होंगी सस्ती** * वाहन: छोटी कारें, 350cc तक की बाइक, थ्री-व्हीलर * इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स: एसी, फ्रिज * निर्माण सामग्री: सीमेंट * ऑटो पार्ट्स पहले ये सभी आइटम्स 28% टैक्स स्लैब में आते थे, अब 18% के स्लैब में लाकर इन्हें सस्ता किया गया है।

◆ महंगाई की मार – अब इन पर लगेगा 40% टैक्स** * पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी * तंबाकू उत्पाद * फ्लेवर्ड, शुगर युक्त, कैफिनेटेड पेय * प्राइवेट जेट, सुपर लग्जरी आयटम्स इन पर अब विशेष 40% टैक्स स्लैब लागू होगा।

◆ वित्त मंत्री का बयान** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "GST स्लैब में बदलाव करते हुए आम जनता, किसानों, कारोबारियों और मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। नया ढांचा सरल, पारदर्शी और जनहितकारी होगा।"

 ■ निष्कर्ष** GST काउंसिल के इस ऐतिहासिक फैसले से रोजमर्रा की चीजों पर खर्च कम होगा, वहीं विलासिता और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद महंगे होंगे। नया टैक्स ढांचा नवरात्रि से लागू होगा, जिससे त्योहारी सीज़न में उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

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SuragBureau

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