पुलिस लाइन किया गया सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी का कार्यवृत्त, बेहतर पुलिस प्रबंधन व कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अधीनस्थों को दिए दिशा-निर्देश

Nov 11, 2024 - 16:42
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पुलिस लाइन किया गया सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी का कार्यवृत्त, बेहतर पुलिस प्रबंधन व कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अधीनस्थों को दिए  दिशा-निर्देश
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पुलिस लाइन किया गया सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी का कार्यवृत्त, बेहतर पुलिस प्रबंधन व कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अधीनस्थों को दिए दिशा-निर्देश

 एटा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में अपराध समीक्षा/सैनिक सम्मेलन की बैठक की गयी जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री राजकुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा श्री योगेन्द्र सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/थानाप्रभारी / शाखा प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। *अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर दिशानिर्देश दिये गयेः-* 1. पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा पूर्व में उठायी गयी समस्याओं के निस्तारण हेतु समीक्षा कर सम्बंधित को उनके निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

2. आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए। 3. सभी थाना प्रभारियों को उनके थाना क्षेत्र में चिन्हित किए गए कुख्यात अपराधियों के सत्यापन एवं उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। 4. अवैध शराब के निर्माण, अपमिश्रित शराब की बिक्री एवं तस्करी पर शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाए। 5. संपत्ति जब्तीकरण हेतु चिन्हत किए गए अपराधियों के संबंध में कई जाने वाली कार्यवाही। 6. गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तावित गैंगचार्ट के संबंध में समीक्षा। 7. अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी अपने अधीनस्थों को गाईड करें, क्षेत्राधिकारी स्वयं क्षेत्र में निकले ड्यूटीरत अधीनस्थों को चैक करें, उनकी किसी भी समस्या को संज्ञान लेते हुये उसका तत्काल निराकरण करायें। 8. लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा वांछित/वारण्टी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाये।

9. जनशिकायती प्रार्थना पत्र, आईजीआरएस प्रकरण में प्राप्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण समय से सुनिश्चित किया जायें। साथ ही सभी क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने सर्किल के थानों पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की गुणवत्ता की रैण्डम चैकिंग की जाये। सभी थानाध्यक्ष पीड़ित/आवेदक से स्वयं वार्ता कर उनकी समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी करें। 10. ऑपरेशन पहचान से संबंधित अपराधियों के सत्यापन हेतु संबंधित को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। 11. "शासन की मंशानुरूप चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा अपने-अपने बीट क्षेत्र तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुंच कर महिला/बालिकाओं को उनके अधिकारों, शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरुक करने हेतु निर्देशित किया गया।" 12. सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले स्थानों/बाजारों में पैदल गस्त तथा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। 13. समस्त थाना प्रभारियों को यातायात जागरूकता अभियान के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया।

14. पॉक्सो एक्ट तथा आर्म्स एक्ट के मामलों में उत्कृष्ट विवेचना व प्रभावी पैरवी करते हुए अतिशीघ्र सजा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। 15. अवैध शराब तथा अवैध व्यापार से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का चिन्हीकरण कराकर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। 16. समस्त थाना प्रभारियों को लावारिस माल मुकदमाती वाहनों के शीघ्र निस्तारण/नीलामी हेतु निर्देशित किया गया 17. सभी अधिकारी व कर्मचारी अपना व्यवहार उच्चकोटि का रखें। नियमानुसार वर्दी धारण करें। आचरण में सौम्यता एंव शालीनता रखी जाये। दुर्व्यवहार की शिकायत पर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 18. आपरेशन पहचान की कार्यवाही बिल्कुल सत्यता के साथ पूर्ण की जानी चाहिए। 19. मालखानों का व्यवस्थिकरण होंगे, उनमें सभी थाने पर मौजूद अधिकारीगण व कर्मचारीगण उनका दायित्व होगा कि पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। 20. शासन की मंशानुरूप चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन दृष्टि" के तहत प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में सभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता कर संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

21. प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी के अन्त में सभी राजपत्रित अधिकारियों से अपना पर्यवेक्षण सुदृढ रखते हुये उक्त बिन्दुओं पर अधीनस्थों द्वारा की जा रही कार्यवाही का निरन्तर अनुश्रवण कर वांछित कार्यवाही समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने की अपील की गयी।