डीएम अरविन्द सिंह के निर्देश पर गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद
डीएम अरविन्द सिंह के निर्देश पर गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद
मारहरा कस्बे में बिना लाइसेंस घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण व बिक्री का भंडाफोड़
जिलाधिकारी के आदेश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7, विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत
एटा । जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के नेतृत्व में जनपद एटा में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है। जनहित, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी क्रम में कस्बा मारहरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं बिक्री का भंडाफोड़ किया गया। प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी कर 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए तथा आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।
जिला पूर्ति विभाग को प्राप्त सूचना के आधार पर 20 जुलाई, 2026 को पूर्ति निरीक्षक मारहरा, निधौली कला एवं पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से हेदरी चौक, कस्बा मारहरा, मोहल्ला शीशग्रान निवासी शकील अहमद पुत्र अकबर अली के गोदाम पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए। पूछताछ में आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया कि वह घरेलू गैस सिलेंडरों को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचने के उद्देश्य से विभिन्न व्यक्तियों से एकत्र कर अपने गोदाम में रखता था। जांच में गोदाम से कुल 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें एचपी एवं इंडेन कंपनियों के भरे एवं खाली सिलेंडर शामिल हैं। आरोपी के पास घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण अथवा बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। बरामद सभी सिलेंडरों को नियमानुसार संबंधित गैस एजेंसी के सुपुर्द कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि यह जनसुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।
ऐसे अवैध भंडारण से किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, जिससे जन-धन की हानि हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में कालाबाजारी, जमाखोरी एवं आवश्यक वस्तुओं की अवैध बिक्री किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7, विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसके साथ ही जनपद में घरेलू गैस की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
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