चकबंदी योजना में अनियमितताओं पर डीएम सख्त, सहायक चकबंदी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति
चकबंदी योजना में अनियमितताओं पर डीएम सख्त, सहायक चकबंदी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति
एटा। जनपद एटा में चकबंदी कार्यों में अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी एवं जिला उप संचालक चकबंदी अरविन्द सिंह ने तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी रवीन्द्र कुमार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है। इस संबंध में चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विस्तृत प्रतिवेदन एवं जांच अभिलेख भेजे गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम अख्तौली, परगना मारहरा में चकबंदी योजना के प्रकाशन के बाद जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। आरोप है कि मुख्य मार्ग से सटी महत्वपूर्ण भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया तथा मुख्य मार्ग के निकट स्थित उपजाऊ चकों के आवंटन में भी निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई। इससे ग्रामीणों में असंतोष फैल गया और चकबंदी प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया। जांच के दौरान संबंधित अधिकारी पर निजी स्वार्थ की पूर्ति और कुछ प्रभावशाली लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करने के आरोप भी सामने आए।
मामले में लगभग 112 चक संबंधी आपत्तियां दर्ज हुईं, जबकि चकबंदी अधिनियम की धारा-23 के तहत करीब तीन वर्षों से वाद लंबित हैं। स्थलीय निरीक्षण और सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने भी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। डीएम अरविन्द सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमसम्मत प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनियमितता अथवा अधिकारों के दुरुपयोग को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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