काली सूची में दर्ज फर्मों को ई-टेंडर पोर्टल से डिबार करने के निर्देश

Jan 07, 2026 - 22:12
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काली सूची में दर्ज फर्मों को ई-टेंडर पोर्टल से डिबार करने के निर्देश

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-टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सख्त कदम

काली सूची में दर्ज फर्मों को ई-टेंडर पोर्टल से डिबार करने के निर्देश

ई-टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए सबंधित हेल्पडेस्क से समन्वय स्थापित किया जाए

सभी कार्यदायी संस्थाएं एक सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें

अलीगढ़। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने शासन की मंशा के अनुरूप ई-टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मंडल के समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में दर्ज फर्मों एवं कंपनियों को अनिवार्य रूप से ई-टेंडर पोर्टल पर डिबार किया जाए, ताकि वे किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकें। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि ई-टेंडर पोर्टल पर डिबार करने की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसके माध्यम से काली सूची में शामिल फर्मों को विभिन्न श्रेणियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें पोर्टल स्तर पर, निविदा श्रेणी के आधार पर, उत्पाद श्रेणी के आधार पर, संगठन के विरुद्ध एवं पैन नंबर के आधार पर डिबार करने की सुविधा शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूर्व में अनियमितता या दोषपूर्ण कार्य करने वाली फर्में पुनः सरकारी निविदाओं में भागीदारी न कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी ई-टेंडर पोर्टल पर लॉग-इन कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार “यूज़र मैनेजमेंट” विकल्प के अंतर्गत डिबार की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण करें। साथ ही, सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि काली सूची में दर्ज फर्मों की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन रहे।

मंडलायुक्त ने कहा कि यह कदम सरकारी धन के सदुपयोग, गुणवत्तापूर्ण कार्यों के निष्पादन और ईमानदार ठेकेदारों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ई-टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित हेल्पडेस्क से समन्वय स्थापित किया जाए और सभी कार्यदायी संस्थाएं एक सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करें।

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SuragBureau

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