चकबंदी में अनियमितता पर सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई
चकबंदी में अनियमितता पर सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई
एटा । जिले में चकबंदी कार्यों में अनियमितता और नियमों के विपरीत चक प्रदर्शित किए जाने के मामले में सहायक चकबंदी अधिकारी रवीन्द्र कुमार के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत कार्रवाई संस्थित करते हुए जांच अधिकारी नियुक्त किया है। मामला ग्राम अखतौली, परगना मारहरा, तहसील एवं जनपद एटा का है। कार्यालय ज्ञाप के अनुसार गांव की आबादी के निकट मुख्य भूमि पर त्रुटिपूर्ण चक प्रदर्शित किए जाने और किसानों की वास्तविक जोत के विपरीत चक बनाए जाने संबंधी शिकायतें सामने आई थीं।
प्रकरण में सहायक चकबंदी अधिकारी रवीन्द्र कुमार की भूमिका का उल्लेख किया गया है। पत्र के मुताबिक चकबंदी प्रक्रिया में नियमों और निर्धारित मानकों के विपरीत कार्य किए जाने से ग्रामीणों में असंतोष और विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। मूल जोतदारों के बजाय अन्य व्यक्तियों को उनकी जोत के अनुसार चक प्रदर्शित किए जाने के आरोपों को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है। चकबंदी आयुक्त ने विभागीय जांच के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, फर्रुखाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच पूरी कर एक माह के भीतर तथ्यात्मक जांच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने चकबंदी कार्यों में पारदर्शिता और किसानों की भूमि व अधिकारों से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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