फर्रुखाबाद, 7 बदमाश छह माह के लिए जिला बदर, 3 को थाने में लगानी होगी हाजिरी, 59.80 करोड़ की गैंगस्टर संपत्ति के मामले भी पहुंचे विशेष अदालत
फर्रुखाबाद, 7 बदमाश छह माह के लिए जिला बदर, 3 को थाने में लगानी होगी हाजिरी, 59.80 करोड़ की गैंगस्टर संपत्ति के मामले भी पहुंचे विशेष अदालत
फर्रुखाबाद/जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को छह माह के लिए फर्रुखाबाद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है। वहीं तीन अन्य आरोपियों को नियमित रूप से संबंधित थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराध जगत में हलचल मच गई है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में मई और जून माह के कुल 10 मामलों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने पाया कि संबंधित आरोपियों की गतिविधियां कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही हैं। इसी आधार पर सात लोगों को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया।
जिला बदर किए गए आरोपियों में जयदीप, कुलदीप, नसीम उर्फ वसीम, राजन, अमित यादव उर्फ अंश कुमार, अमित सहित कुल सात आरोपी शामिल हैं। आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि तक ये आरोपी फर्रुखाबाद जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लालाराम, गौरव उर्फ पंडा और कमरुल खान को न्यायालय ने राहत तो दी, लेकिन उन पर निगरानी बनाए रखने के लिए दो से छह माह तक प्रत्येक शनिवार संबंधित थाने में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगी। इसी दौरान गैंगस्टर एक्ट से जुड़े चर्चित मामलों में भी महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई। अनुपम दुबे, रामबाबू उर्फ बड़े लल्ला और संदीप पाल के खिलाफ अपराध से अर्जित 59 करोड़ 80 लाख 69 हजार 457 रुपये की संपत्ति और धनराशि से जुड़े पांच मामलों का निस्तारण करते हुए उन्हें विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), फर्रुखाबाद की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां अब इन मामलों की सुनवाई होगी। जिला प्रशासन का कहना है कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आवश्यक होने पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य जिले में भयमुक्त वातावरण स्थापित करना और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।
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