फर्रुखाबाद: गैंगस्टर संदीप दुबे की 43 लाख की संपत्ति कुर्क

फर्रुखाबाद पुलिस ने गैंगस्टर अनुपम दुबे के करीबी सदस्य संदीप दुबे की अवैध कमाई से अर्जित 43.30 लाख रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की।

Sep 17, 2026 - 08:21
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फर्रुखाबाद: गैंगस्टर संदीप दुबे की 43 लाख की संपत्ति कुर्क

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फर्रुखाबाद में संगठित अपराध और अवैध कमाई के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में मऊदरवाजा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंगस्टर अनुपम दुबे के सक्रिय सदस्य संदीप दुबे की करीब 43 लाख 30 हजार रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अपराधियों द्वारा अपराध के जरिए बनाई गई आर्थिक नींव को ध्वस्त करना है।

कार्रवाई का विवरण और प्रशासनिक प्रक्रिया

सोमवार, 15 सितंबर को नायब तहसीलदार हरदीप सिंह और मऊदरवाजा थानाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर कुर्की की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान मुनादी करवाते हुए प्रशासनिक आदेश की सार्वजनिक घोषणा की गई और संबंधित संपत्तियों पर सरकारी नोटिस चस्पा किए गए। प्रशासन ने इन संपत्तियों पर अधिकार जताते हुए सरकारी बोर्ड भी लगा दिए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कोतवाली फर्रुखाबाद में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 899/2021, धारा 3(1) की विवेचना के दौरान संदीप दुबे की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया गया था। मऊदरवाजा थानाध्यक्ष द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने 24 अगस्त 2026 को इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया था।

अपराधी का बैकग्राउंड और गिरोह का आतंक

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि संदीप दुबे, जो कि घेरश्यामू खां का निवासी है, अपने साथियों अनुपम दुबे और अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता था। इस गिरोह पर हत्या, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर फायरिंग और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह के आतंक के कारण स्थानीय लोग उनके खिलाफ गवाही देने से भी डरते थे। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन को परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदने में निवेश किया गया था।

कुर्क की गई संपत्तियों का ब्योरा

प्रशासन द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

  • आवासीय प्लाट: घेरश्यामू खां स्थित 27.87 वर्गमीटर का यह प्लाट है, जिसकी बाजार मूल्य करीब 21,26,481 रुपये आंकी गई है।
  • भूखंड: ग्राम अल्लाहपुर उर्फ बघपुर, परगना पहाड़ा में स्थित 131.478 वर्गमीटर का भूखंड, जिसकी कीमत लगभग 22,04,097 रुपये है।

इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 43,30,578 रुपये है, जिन्हें अब पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है।

अधिकारियों का रुख

इस पूरी कार्रवाई के दौरान कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल चौधरी भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जिले में यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के कड़े निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ, डीआईजी यमुना प्रसाद और एसपी आरती सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन संगठित अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। एएसपी गिरीश कुमार और सीओ सिटी अभय कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को चिह्नित कर रही है जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि फर्रुखाबाद में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रशासन किसी भी स्तर पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है।

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SuragBureau

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