Kasganj news 26 जनवरी से जनपद में नहीं मिलेगा बिना हेलमेट के पेट्रोल

Jan 24, 2025 - 19:15
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'नो हेलमेट - नो फ्यूल' नियम के बारे में एआरटीओ ने किया जागरूक

26 जनवरी से जनपद में नहीं मिलेगा बिना हेलमेट के पेट्रोल

 जनवरी माह को मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा जागरूकता माह 2025

कासगंज। शासन द्वारा पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू किया गया है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी कासगंज मेधा रूपम ने जनपद में सख्ती से इस नियम के पालन हेतु आदेश जारी किया है। जिसके क्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह 2025 के अंतर्गत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कासगंज आर पी मिश्र ने जनपद मुख्यालय के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर पंप संचालकों एवं अन्य कार्मिकों को 'नो हेलमेट नो फ्यूल' नियम के बारे में विस्तृत जानकारी देकर आगामी 26 जनवरी से इसे सख्ती से लागू कराने हेतु निर्देशित किया। साथ ही पंप संचालकों को अपनी पेट्रोल पंप पर बैनर एवं फ्लैक्स लगाकर आम जनमानस को जागरूक करने हेतु निर्देश दिए। सभी पंप संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि दोपहिया वाहन चालक एवं सहयात्री के बिना हेलमेट होने पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरों का अनिवार्य रूप से संचालन करेंगे जिससे किसी भी विशेष घटना के संभावित स्थिति पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख स्थानों मिशन चौराहा, बिलराम गेट चौराहा, अमांपुर तिराहा आदि स्थानों पर आम जनमानस को यातायात नियमों संबंधी पंपलेट वितरित किए गए और लोगों को यातायात नियमों एवं नो हेलमेट नो फ्यूल नियम के बारे में जानकारी देकर नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान एआरटीओ आर पी मिश्र, यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह सहित अन्य प्रवर्तन कर्मी एवं बड़ी संख्या में वाहन चालक मौजूद रहे।

Sunil Kumar ब्यूरो चीफ ,कासगंज सुराग ब्यूरो