माफिया के फर्जीवाड़े में फंस गई पूर्व नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव
माफिया के फर्जीवाड़े में फंस गई पूर्व नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव
फर्रुखाबाद। भू माफिया रज्जू उर्फ खालिद के होटल को गिरवाने के आदेश को तबादले के बाद वापस लेने के मामले में तत्कालीन नगर मजिस्टेट दीपाली भार्गव फंस गई है। कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन मडैया निवासी सुधीर दिवाकर ने तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट का दायर की है।
रिट में प्रमुख सचिव जिलाधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट को पक्षकार बनाया गया है। न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सुधीर दिवाकर ने सिटी मजिस्ट्रेट एवं लिपिक विदुर पाल के फर्जीवाडे के मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की थी।
उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया था कि वाद संख्या-1074/2022 सरकार बनाम खालिद उर्फ रज्जू धारा-10 उ०प्र०आर०बी०ओ० एक्ट स्थल गाड़ीखाना फतेहगढ़ में रज्जू उर्फ खालिद पुत्र इरशाद अली निवासी सिविल लाईन निकट अख्तर मसीह कोठी फतेहगढ़ द्वारा ब्लू हैवन होटल का निर्माण अवैधानिक रुप से उ०प्र०आर०बी०ओ० एक्ट का उल्लंघन कर कराया गया था। जिसके संबंध में उपरोक्त वाद दर्ज कर रज्जू उर्फ खालिद का ब्लू हैवेन होटल गिराने का आदेश तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट श्रीमती दीपाली भार्गव द्वारा दिनांक 01.06.2023 को किया था।
उक्त आदेश पारित होने के उक्त रज्जू उर्फ खालिद के विरुद्ध मु0अ0सं0 280/2023 धारा 364, 386, 504, 120बी भा०द०सं० थाना कोतवाली फतेहगढ़ में 9 जून 23 को दर्ज हुई। तथा दूसरा मु0अ0सं0 309/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 आई.पी.सी. व 3 (1) (द) (ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना मऊदरवाजा में दर्ज हुई। तब से रज्जू उर्फ खालिद फरार है। ब्लू हैवेन होटल गिराये जाने का आदेश दिनांक 01.06.2023 को पूर्व नगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया बाद में पूर्व नगर मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण हो गया तथा उक्त आदेश की खबर दैनिक अखवार में 27 जून 23 को छपी।
तब नगरवासियों द्वारा 28 जून में रज्जू उर्फ खालिद को सूचना दी गई। उसके अधिवक्ता द्वारा पत्रावली का मुआयना किया जाना व 28 जून को आदेश की जानकारी होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया। जबकि प्रार्थना पत्र में पिछली तारीख 20.06.2023 डालकर नियत प्राधिकारी के लिपिक विदुर पाल ने पूर्व नगर मजिस्ट्रेट से बैक डेट 26 जून 23 में कानपुर उनके घर रुपये देकर करा लाया। जबकि उक्त नगर मजिस्ट्रेट चार्ज छोड़कर चली गयीं थीं।
विदुरपाल सिंह ने रज्जू उर्फ खालिद से मोटी रकम लेकर आदेश पिछली तारीख 26 में कराकर भ्रष्टाचार किया है। उक्त विदुरपाल सिंह की आय से अधिक अकूत सम्पत्ति भ्रष्टाचार से पैदा की है। जिसकी जांच कराया जाना अति आवश्यक है तथा पिछली तारीरनल डालकर किया गया नगर मजिस्ट्रेट मैं इस शिकायती पत्र का निम्न प्रकार निस्तारण किया है उन्होंने शासकीय अधिवक्ता को पत्र भेज कर राय मांगी है लिपिक विदुर पाल को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
शिकायत का निस्तारण सुधीर दिवाकर द्वारा की गई शिकायत दिनांक 16-07-2024 में उल्लेख किया गया है कि वाद संख्या 1074/22 सरकार बनाम खालिद उर्फ रज्जू धारा-10 उ०प्र०आर०बी०ओ०एक्ट गाड़ीखाना फतेहगढ़ रज्जू उर्फ खालिद पुत्र इरशाद अली निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ द्वारा ब्लू हैवन होटल का निर्माण अवैधानिक रूप से किया गया है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 01-06-2023 को ब्लू हैवन होटल को गिराने का आदेश नगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था। ब्लू हैवन के गिराने का आदेश दैनिक अखबार में दिनांक 27-06-2023 में खबर प्रकाशित की गई।
रज्जू उर्फ खालिद के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली का मुआयना किये जाने एवं नकल सवाल सत्य प्रतिलिपि दिये जाने हेतु दिनांक 28-06-2023 को प्रार्थना पत्र दिया गया। जबकि प्रार्थना पत्र में पिछली तारीख 20-06-2023 डालकर लिपिक विनियमित क्षेत्र विदुरपाल द्वारा बैकडेट दिनांक 26-06-2023 में नगर मजिस्ट्रेट जब चार्ज छोड़कर दिनांक 03-07-2023 को चली गई थी, उसके बाद विदुरपाल सिंह द्वारा उनके घर जाकर बैकडेट में दिनांक 26-06-2023 में रिकाल प्रार्थना पत्र पर आदेश कराकर आदेश दिनांक 01-06-2023 को रिकाल करवा दिया था। दैनिक अखबार में दिनांक 27-06-2023 में खबर छापी गई।
जो अखबार की कटिंग से स्पष्ट है एवं दिनांक 28-06-2023 को खालिद उर्फ रज्जू पत्रावली के मुआयना एवं नकल सवाल की सत्य प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया गया, जिसमें एकतरफा आदेश को रिकाल किये जाने की प्रार्थना भी की गई थी। इस प्रार्थना पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि दिनांक 01-06-2023 की जानकारी अखबार से माध्यम से प्राप्त हुई है। यह खबर दिनांक 27-06-2023 को ही प्रकाशित हुई है। प्रार्थना पत्र पर दिनांक 28 को मिटा कर 20 लिखा जाना प्रतीत हो रहा है।
यदि अखबार के माध्यम से आदेश संज्ञानित हुआ है तो दिनांक 26-06-2023 में रिकाल किया जाना सम्भव नहीं है। लिपिक विनियमित क्षेत्र विदुरपाल सिंह द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार बैकडेट में आदेश रिकाल कराया जाना प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में विदुरपाल सिंह, पूर्व लिपिक विनियमित क्षेत्र के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है तथा प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
बताया जाता है की विदुर पाल कई दशकों से महत्वपूर्ण सीट पर जमा रहा इस दौरान उसने अनेकों फर्जीवाड़ा कर काफी दौलत कमाई है। यह जानकारी देते हुए सुधीर दिवाकर ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव एवं लिपिक विदुर पाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज होना चाहिए। रिट में बुधवार को सुनवाई होगी अभी तक शासकीय अधिवक्ता ने भी अपनी राय नहीं दी है।