दिल्ली में अब 50 मीटर के प्लॉट पर बना सकेंगे केवल 3 मंजिल, आदेश जारी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेरा (Real Estate Regulatory Authority, RERA) की एक अधिसूचना को लेकर सियासत गर्म है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 50 मीटर के प्लॉट पर केवल तीन आवासीय इकाइयों के निर्माण की ही अनुमति होगी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, 50 मीटर के प्लॉट पर बनी इमारत में केवल 3 मंजिलों के निर्माण की अनुमति होगी। इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रीयल स्टेट कारोबार को पूरी तरह तहस-नहस करने पर तुली हुई है।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी में रियल एस्टेट का कारोबार नष्ट हो जाएगा। यही नहीं इससे व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों के हितों को भी नुकसान होगा। वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में संपत्तियों की रजिस्ट्री रोक दी गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में कई अनधिकृत कॉलोनियां हैं जिनमें कोई होम प्लान नहीं है। ऐसे में इन इलाकों में संपत्तियों की खरीद बिक्री कैसे हो सकेगी।
रेरा अधिसूचना आम मध्यम वर्ग पर हमला है क्योंकि आम आदमी 50 मीटर से 250 मीटर में फ्लैट खरीदने का सपना संजोता है। दिल्ली सरकार की रेरा की ओर से जारी यह अधिसूचना आम मध्यम वर्ग को उनके मुफीद आवासों से प्रतिबंधित करती है। यह अधिसूचना 250 से 3750 मीटर तक के प्लाट पर आवास इकाइयों को बढ़ावा देती है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 50 मीटर तक के प्लॉट पर केवल 3 तीन मंजिलों के निर्माण एक खरीद बिक्री की अनुमति होगी। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 50 मीटर तक के छोटे प्लॉट बड़ी संख्या में हैं जिनमें 4 से 5 मंजिलों तक निर्माण हुआ है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि 50 से 250 मीटर तक के प्लाट में 4 आवास इकाइयों यानी चार मंजिलों के निर्माण की अनुमति होगी। दिल्ली में 100 मीटर से 250 मीटर तक प्लाट पर 6 से 8 मंजिलों तक का निर्माण हुआ है।