बाल श्रम, बाल विवाह और नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्ती, डीएम ने दिए कड़े निर्देश
बाल श्रम, बाल विवाह और नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्ती, डीएम ने दिए कड़े निर्देश
फर्रुखाबाद। जिले में बाल सुरक्षा और बाल अधिकारों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा जिला टास्क फोर्स एवं बाल विवाह रोकथाम जिला टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में बाल श्रम, बाल विवाह और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने जैसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सहायक श्रमायुक्त को होटल, ढाबों, दुकानों और कारखानों में विशेष अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की पहचान करने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एआरटीओ को निर्देशित किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्कूटी, बाइक, कार, ई-रिक्शा या अन्य वाहन चलाते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक विद्यालय में प्रतिमाह बाल विवाह रोकथाम विषय पर जागरूकता गोष्ठियां आयोजित कराने तथा छात्र-छात्राओं को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लंबित आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर पात्र बच्चों को समय पर योजना का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह, बाल श्रम अथवा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन सेवा 112 या विभागीय सीयूजी नंबर 7518024057 पर दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार गौड़, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक कटारिया, सीओ अजय वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल चन्द्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एआरटीओ, सहायक श्रमायुक्त, सभी खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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