Etah News : पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की, अनुमानित मूल्य 11 लाख रुपये
पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की, अनुमानित मूल्य 11 लाख रुपये
एटा जिले के थाना सकीट और थाना रिजोर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट एटा के आदेश के अनुपालन में एक अभियुक्त की कुल ₹11,00,000 (11 लाख) रुपये की संपत्ति कुर्क की। थाना सकीट पर दर्ज मुअसं–115/2023, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामित अभियुक्त चंदा पुत्र चिम्मन खान, निवासी मौहल्ला काजी, कस्बा और थाना सकीट, एटा, अपराध जगत में सक्रिय पाया गया। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने भादवि की धारा 16, 17 और 22 के अंतर्गत अपराध कर अवैध साधनों से बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्ति अर्जित की।
कुर्क की गई संपत्ति में सकीट कस्बा स्थित तहसील सदर और जनपद एटा के गाटा संख्या 1623/1, 1641स, 1642/2 और 1642/4 शामिल हैं। कुल भूमि 1.619 हेक्टेयर की है, जिसमें अभियुक्त का हिस्सा 1/18 यानी 0.089 हेक्टेयर है। यह जमीन अभियुक्त की पत्नी सना के नाम पर खरीदी गई थी। कुर्की कार्यवाही क्षेत्राधिकारी सकीट नीतीश गर्ग, तहसीलदार सदर नीरज कुमार, नायब तहसीलदार शाश्वत, थाना सकीट के थानाध्यक्ष विदेश राठी, थाना रिजोर के थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, राजस्व विभाग की टीम और पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई। अधिकारियों ने इस अवसर पर बताया कि जनपदीय पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 11,00,000 रुपये (11 लाख रुपए) बताई गई है।
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