Etah News : हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, 37 हजार का जुर्माना
Etah News : हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, 37 हजार का जुर्माना
एटा। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एटा पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार थाना रिजोर क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले में वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी सूरत राम पुत्र रामवीर सिंह निवासी राजकोट थाना रिजोर ने उसके पिता के साथ गाली-गलौज और मारपीट कर उन्हें ईशन नदी में फेंक दिया था।
इस संबंध में थाना रिजोर पर मु0अ0सं0 12/2023 धारा 302, 201, 120बी, 504, 403 भादवि तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन एवं विवेचना के बाद 3 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने मामले की प्रभावी पैरवी की। मंगलवार को स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट एटा ने आरोपी सूरत राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।