Muzaffarnagar: हाईकोर्ट द्वारा अवमानना नोटिस जारी करने से एडीएम हुए नाराज़

DM-SSP से की पीड़ित ने शिकायत

Oct 7, 2024 - 10:30
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Muzaffarnagar: हाईकोर्ट द्वारा अवमानना नोटिस जारी करने से एडीएम हुए नाराज़
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मुुजफ्फरनगर: पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग में आई जमीन के एवज मेंं दो लोगों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की निर्धारित धनराशि न देने पर हाईकोर्ट द्वारा एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी करने से अधिकारी बौखला गए।

पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि जानसठ तहसील के नायब तहसीलदार व पटवारी एक प्राइवेट गाडी में सवार होकर मवाना में उन्हें धमकाने पहुंचे और पैरवी न करने को कहा। यह सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, इसके बाद पीडि़त परिवार ने मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम व एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा। इस मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर एडीएम को चार नंवबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे रखा है।

उल्लेखनीय है कि तहसील जानसठ क्षेत्र के गांव मुझेड़ा निवासी इमरानी और इरफानी की 350 वर्ग गज भूमि पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 709 एडी में ली गई थी। दोनों की जमीन पर दुकाने थीं, जिसका दोनों को मुआवजा तो मिल गया था, लेकिन नियमानुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी। इससे परेशान होकर दोनों पीडि़तों ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दोनों के अधिवक्ता की ओर से दिये गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और डी. रमेश ने 18 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की निर्धारित धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन भुगतान न होने पर दोनों ने एडीएम एफ गजेन्द्र कुमार पर हाईकोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाते कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीएम एफ को नोटिस जारी किया। उन्होंने एडीएम एफ गजेन्द्र कुमार को चार नवंबर 2024 को पेश होने का आदेश जारी किया था।

पीड़ितों के मुताबिक इस मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारी बौखला गए और आज सुबह जानसठ तहसील के नायब तहसीलदार व पटवारी को गांव मुझेडा भेजा गया, जहां से पता चला कि पीडि़ता अपनी बेटी के पास मवाना गई हुई है। तो तहसील कर्मी एक प्राइवेट गाडी से मवाना पहुंचे और पीडि़ता को धमकाते हुए पैरवी न करने को कहा। यह सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में क़ैद हो गया।

इसके बाद पीडि़ता ने मुज़फ्फरनगर जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम उमेश चन्द्र मिश्रा व एसएसपी अभिषेक सिंह के आफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।