बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एटा में जागरूकता कार्यक्रम

Dec 27, 2025 - 21:26
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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एटा में जागरूकता कार्यक्रम

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एटा में जागरूकता कार्यक्रम

एटा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में ए0एच0टी0/एस0जे0पी0यू0 टीम द्वारा *“बाल विवाह मुक्त भारत अभियान”* के अंतर्गत थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में बाल विवाह की घटनाओं पर रोक लगाने एवं समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता का वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से यह 100 दिवसीय अभियान दिनांक 04 दिसंबर 2025 से 08 मार्च 2026 तक चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 27 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायत घर कसैटी में पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। अभियान अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) एवं नोडल अधिकारी ए0एच0टी0 योगेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर संकल्पदीप सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया। टीम द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि भारत में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है और इससे पूर्व विवाह कराना कानूनन अपराध है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई गई तथा आपातकालीन सहायता हेतु शासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098, 108, 112, 1076 एवं 181 के बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने आमजन से अपील की कि वे बाल विवाह की सूचना तत्काल संबंधित विभागों को दें और इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने में सहयोग करें।