कृषि भूमि पर प्लॉट के रजिस्ट्रीकृत बैनामे करने पर उपनिबंधक को नोटिस

Jun 1, 2025 - 09:03
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कृषि भूमि पर प्लॉट के रजिस्ट्रीकृत बैनामे करने पर उपनिबंधक को नोटिस

कृषि भूमि पर प्लॉट के रजिस्ट्रीकृत बैनामे करने पर उपनिबंधक को नोटिस

शिकोहाबाद । अनुसूचित जाति की भूमि पिछड़ा वर्ग को बेचने और कृषि भूमि पर प्लॉट के बैनामे करने पर एसडीएम ने उपनिवंधक को नोटिस दिया है । इसमें तीन दिन में जवाब मांगा गया है । जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

एसडीएम न्यायालय में धर्मेंद्र सिंह बनाम मीना देवी मौजा असुआ का मामला विचाराधीन है। इसकी पत्रावलियां देखने पर पता चला कि प्रमोद बाबू जाटव निवासी सिकंदरपुर ने अपनी कृषि भूमि का बैनामा सियादेवी निवासी मोहल्ला स्वामी नगर रेलवे स्टेशन के पक्ष में प्लॉट के रूप में किया है। बिना आबादी घोषित कराए प्लॉट के रूप में एससी की भूमि का बैनामा पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में नियमों के विरुद्ध है।

एसडीएम डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने यह जानकारी दी है कि उपनिबंधक गौरव वर्मा द्वारा इस प्रकार के बहुत से बैनामा पंजीकरण कराई गई है । मात्र आबादी लिखने से भूमि अकृषक नहीं हो जाती है। बल्कि सक्षम न्यायालय द्वारा आबादी घोषित किया जाता है।

इस संबंध में उपनिबंधक का कहना है कि एससी वर्ग के व्यक्ति को आवासीय संपत्ति विक्रय करने पर कोई रोक नहीं है । उप रजिस्ट्रार केवल तभी कोई बैनामा करने से मना कर सकते हैं जब विक्रेता नाबालिग, मंद बुद्धि या पागल हो।।