मोबाइल सेवा प्रदाता MCMC के पूर्व सत्यापन के बिना चुनावी बल्क SMS एवं मल्टीमीडिया संदेश प्रसारित न करें : उप जिला निर्वाचन अधिकारी
मोबाइल सेवा प्रदाता MCMC के पूर्व सत्यापन के बिना चुनावी बल्क SMS एवं मल्टीमीडिया संदेश प्रसारित न करें : उप जिला निर्वाचन अधिकारी
एटा । उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक विज्ञापनों, बल्क एवं मल्टीमीडिया एसएमएस (SMS) आदि के प्रसारण के पूर्व सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) का गठन किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अजय नारायण सिंह ने जनपद के समस्त मोबाइल सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया है कि निर्वाचन प्रचार अथवा उससे संबंधित किसी भी प्रकार के बल्क एसएमएस, मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज आदि का प्रसारण MCMC के पूर्व सत्यापन के बिना न किया जाए।
उन्होंने बताया कि मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा विज्ञापन/संदेश प्रसारित कराने वाले व्यक्ति अथवा संस्था का पूरा विवरण, जिसमें नाम, पता एवं पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक जानकारी, निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रति मैसेज की दर तथा प्रसारण हेतु उपलब्ध कराए गए मैसेज की सीडी भी सत्यापन के लिए MCMC के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। MCMC द्वारा सत्यापन एवं प्रमाणन के उपरान्त ही संबंधित मैसेज का प्रसारण मोबाइल सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क पर कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन संबंधी निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार छः माह तक का कारावास अथवा ₹2,000 का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। साथ ही संबंधित मोबाइल सेवा प्रदाता का लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं से निर्वाचन अवधि में आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)