कानून में बदलाव: धारा 101 पर हत्या, धारा 70 पर गैंगरेप की दफा
कानून में बदलाव: धारा 101 पर हत्या, धारा 70 पर गैंगरेप की दफा
देश में नए कानूनी संशोधन के बारे में हलचल मची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयकों पर चर्चा के दौरान बताया कि ये संशोधन 150 साल पुराने दंड संहिता को बदलकर नए और सुधारित कानून की राह दिखा रहे हैं।
इन संशोधनों के बाद, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लागू होगी, CRPAC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगी, और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 लागू होगी।
इन संशोधनों के साथ, वर्तमान दंड संहिताओं में भी बदलाव होगा। नए विधेयकों में कुछ धाराएं बढ़ी गई हैं, कुछ हटाई गईं, और कुछ को संशोधित किया गया है।
नए कानून बिलों ने बदल दी कानूनी धाराएं
देश में नए कानून बिलों पर बहस चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए इसे 150 साल की गुलामी की मानसिकता से बाहर आने वाला बताया।
विधेयकों का बदला चेहरा
इन बिलों के पास होने से भारतीय दंड संहिता यानी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लेगा, CRPAC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा और एविडेंस एक्ट बदलकर भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 हो जाएगा।
बदल गई धाराएं
नए विधेयकों के साथ अपराधों की धाराओं में भी बदलाव होगा। मर्डर की जगह अब तक लगने वाली धारा 302 अब छिनैती के लिए प्रयोग की जाएगी। इसी तरह रेप की धारा 376 की जगह अब धारा 70 ले लेगी।
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बदलेगी धाराओं की संख्या
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी, अब तक लागू सीआरपीसी में 478 धाराएं थीं। इसकी 160 धाराओं को बदला गया है।
नई धाराएं
नए कानून के तहत देश द्रोह को अब राजद्रोह कहा जाएगा, इसकी जगह लगने वाली धारा 124 ए की जगह धारा 150 लेगी।
शादी का झूठा वादा
नए कानून में धारा 377 हटी है और उसकी जगह धारा 69 आई है, जो शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने वाले पर लगेगी।