ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा

May 30, 2026 - 21:41
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा

एटा । उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप जनपद एटा के थाना जैथरा क्षेत्र के एक दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी 2020 को वादी द्वारा थाना जैथरा में तहरीर देकर बताया गया था कि उसकी पुत्री को 10 फरवरी 2020 को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया।

इस संबंध में थाना जैथरा पर मुकदमा अपराध संख्या 56/2020 धारा 363, 376, 419, 120-बी भारतीय दंड संहिता तथा 4, 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपी पिंटू उर्फ गौरव पुत्र विनोद कुमार निवासी नगला ननू, थाना सहावर, जनपद कासगंज के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए। गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूर्ण कर 11 जून 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा मामले की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप शनिवार को रेप एवं पॉक्सो कोर्ट-01, एटा ने आरोपी पिंटू उर्फ गौरव को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों को अधिकतम दंड दिलाने के उद्देश्य से "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिल रही है।

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