सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में POCSO एक्ट पर जागरूकता कार्यशाला; बच्चों को बताए गए सुरक्षा और कानूनी अधिकार
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद): सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, शिकोहाबाद में विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) अधिनियम, 2012 पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायालय फिरोजाबाद की वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलू मोघा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव सुश्री योगेश शिवा उपस्थित रहीं। असहज स्थिति होने पर तुरंत दें जानकारी: नीलू मोघा वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश नीलू मोघा ने POCSO एक्ट के प्रमुख प्रावधानों और बाल अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि उन्हें कोई भी स्थिति असहज या अनुचित लगे, तो उसे छिपाने के बजाय तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं। कानूनी प्रक्रिया और सहायता की दी गई जानकारी जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण की सचिव योगेश शिवा ने बच्चों को मुफ्त विधिक सहायता, अपराधों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और बाल-अनुकूल न्यायिक प्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया। बच्चों में आत्मविश्वास और जागरूकता जरूरी विद्यालय की प्रबंधक श्रीमती गीता यादव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी जानकारी के साथ-साथ उनमें अपनी बात रखने का साहस और आत्मविश्वास विकसित करना बेहद आवश्यक है।

प्रधानाचार्या श्रीमती एकता शर्मा ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने उत्सुकता से सवाल पूछे और अतिथियों ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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