राशनकार्ड धारकों को खुश खबरी अब 30 अप्रैल तक कराले ई-के वाइसी
राशनकार्ड धारकों को खुश खबरी अब 30 अप्रैल तक कराले ई-के वाइसी
 
                                एटा। जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी कमलेशकुमार गुप्ता ने बताया है कि सर्व साधारण को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से आच्छादित प्रदेश के समस्त राशनकार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाना निर्धारित करते हुए अवगत कराया गया है कि यदि दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक जनपद के लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण नहीं करायी जाती है, तो इस दशा में जनपद को उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न आवंटन की मात्रा में भारत सरकार स्तर से कटौती कर दी जाएगी।
समस्त राशन कार्डधारक अपने-अपने राशनकार्ड में दर्ज समस्त सदस्यों की ई-केवाईसी दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से करा लें। यदि 30 अप्रैल 2025 तक राशनकार्ड में दर्ज समस्त सदस्यों द्वारा ई-केवाईसी नहीं करायी जाती है, तो ऐसी यूनिट जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनका खाद्यान्न निलम्बित हो जाएगा। राशनकार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी का कार्य ई-पॉस के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं (राशन डीलर) के सहयोग से निःशुल्क कराया जाएगा। लाभार्थी अपनी निकटतम किसी भी उचित दर दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी हेतु लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन (अंगुली छाप या आईरिस द्वारा) किया जाएगा। राशनकार्ड में दर्ज ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 05 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया गया है वह कार्डधारक अपने बच्चों के आधार कार्ड नजदीकी डाकघर अथवा बैंक में जाकर अपडेट करा लें और उसके बाद अपने नजदीकी राशन डीलर की ई-पॉस मशीन से ई-केवाईसी करा लें। ऐसे राशनकार्ड लाभार्थी जो अन्य प्रदेशों / जिलों में निवास कर रहे हैं, उनकी ई-केवाईसी उसी प्रदेश/जिले में ही की जा सकेगी। ई-केवाईसी हेतु उनकी उत्तर प्रदेश राज्य में आने की कोई बाध्यता नहीं होगी। समस्त अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड परिवारों से अपील है कि यदि राशनकार्ड में दर्ज किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो उस सदस्य का नाम राशनकार्ड से निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय एटा में प्रस्तुत कर दें, ताकि मृतक यूनिटों की निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके।
उन्होनें सभी अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड परिवारों से अपील है कि जिन राशन कार्डधारकों/ उनके परिवार के सदस्यों ने अपने राशनकार्ड में ई०केवाईसी नहीं करायी है वह अपनी समीपस्थ राशन डीलर की दुकान पर पहुँचकर राशनकार्ड में दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी पूर्ण करा लें। ताकि आगामी माहों में समस्त यूनिटों पर खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            