उर्वरक विक्रेताओं पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 5 को कारण बताओ नोटिस, 3 लाइसेंस निलंबित

Jul 30, 2026 - 21:08
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उर्वरक विक्रेताओं पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 5 को कारण बताओ नोटिस, 3 लाइसेंस निलंबित

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उर्वरक विक्रेताओं पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 5 को कारण बताओ नोटिस, 3 लाइसेंस निलंबित

 फिरोजाबाद, 30 जुलाई। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान द्वारा तहसील सिरसागंज क्षेत्र में उर्वरक विक्रेताओं का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न दुकानों पर अभिलेखों, स्टॉक एवं वितरण व्यवस्था की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान प्रताप खाद भंडार, काठफोरी एवं श्री राधा कृष्ण खाद एवं बीज भंडार, सिरसागंज से उर्वरकों के दो नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिए गए।

जांच में रेट बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित न करने, स्टॉक एवं विक्रय पंजिका अद्यतन न रखने तथा अभिलेखों में आवश्यक सूचनाएं सही प्रकार से अंकित न पाए जाने पर कृषक सेवा केंद्र काठफोरी, प्रशांत ट्रेडर्स सराय मुरलीधर, राधा कृष्ण बीज एवं खाद भंडार सिरसागंज, करिश्मा खाद भंडार सिरसागंज तथा आर.एस. खाद भंडार काठफोरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रताप खाद भंडार काठफोरी का बिना पीओएस मशीन के उर्वरक बिक्री करने, प्रबल खाद भंडार सिरसागंज द्वारा स्टॉक दूसरी दुकान में रखने एवं स्टॉक-विक्रय पंजिका उपलब्ध न कराने तथा बघेल खाद बीज भंडार काठफोरी द्वारा जांच टीम को देखकर दुकान बंद कर निरीक्षण में सहयोग न करने के कारण संबंधित उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।

बघेल खाद बीज भंडार का लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक निलंबित रहेगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में यूरिया 17,685 मीट्रिक टन, डीएपी 6,886 मीट्रिक टन, एनपीके 3,421 मीट्रिक टन, एमओपी 5,361 मीट्रिक टन तथा एसएसपी 1,951 मीट्रिक टन उपलब्ध है। साथ ही शिकोहाबाद रेक प्वाइंट पर एचयूआरएल कंपनी की यूरिया की नई रेक प्राप्त हुई है, जिसकी आपूर्ति समितियों एवं निजी विक्रेताओं को कराई गई है।

निरीक्षण के दौरान सभी विक्रेताओं को किसानों को यूरिया एवं डीएपी के वैकल्पिक उर्वरकों की जानकारी देने, रेट बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने, स्टॉक एवं विक्रय पंजिका अद्यतन रखने तथा पीओएस मशीन के माध्यम से ही जोत-बही एवं फसल की संस्तुत मात्रा के अनुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्धारित दरों पर उर्वरकों की बिक्री करने तथा किसी भी प्रकार की टैगिंग न करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी कि कालाबाजारी, जमाखोरी, ओवररेटिंग, टैगिंग अथवा बिना अभिलेख बिक्री जैसी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जनपद में उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं की सतत निगरानी की जा रही है तथा भविष्य में भी औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने जनपद के समस्त कृषक भाइयों से अपील की कि खरीफ फसलों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें तथा अनावश्यक भंडारण न करें। उर्वरक खरीदते समय विक्रेता से रसीद अवश्य प्राप्त करें। खरीफ मौसम में उर्वरक प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर किसान जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 9084557126 पर संपर्क कर सकते हैं।

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Sheelendra Singh

Sheelendra Singh ब्यूरो चीफ फिरोजाबाद हैं, जो स्थानीय समाचारों, घटनाओं पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक विश्वसनीय और सटीक जानकारी पहुंचाना है।

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