सभी मीडिया चैनलों को 'एयर रेड सायरन' के प्रयोग पर गृह मंत्रालय की सख्त एडवाइजरी

May 10, 2025 - 19:09
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सभी मीडिया चैनलों को 'एयर रेड सायरन' के प्रयोग पर गृह मंत्रालय की सख्त एडवाइजरी

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सभी मीडिया चैनलों को 'एयर रेड सायरन' के प्रयोग पर गृह मंत्रालय की सख्त एडवाइजरी !

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय (Directorate General Fire Service, Civil Defence & Home Guards) ने सभी मीडिया चैनलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे "सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन" की ध्वनि का प्रयोग न्यूज या मनोरंजन के कार्यक्रमों में नहीं करें। सायरनों का बार-बार प्रसारण जनता में भ्रम फैला सकता है और असली हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता घटा सकता है। यह निर्देश सिविल डिफेंस एक्ट 1968 की धारा 3(1)(w)(i) के तहत जारी किया गया है। किसी भी मनोरंजन या समाचार कार्यक्रम में सायरन बजाना सख्त वर्जित है।

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SuragBureau

Surag Bureau पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों पर समाचार लेखन करते हैं। हमारा उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना हैं।

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