किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए?

Apr 22, 2025 - 20:28
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किसी भी दशा में 18 वर्ष से  कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए?

किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए?

एटा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक /नोडल अधिकारी AHT के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में समाज कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी व चाइल्ड हैल्प लाइन से सहायक महेश कुमार व प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी अनिल कुमार सिंह व प्रभारी यातायात अनिल कुमार वर्मा संयुक्त टीम के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के आदेश के अनुपालन में भिक्षावृत्ति उन्मूलन रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर अभियान चलाए जाने, बालकों एवं किशोर श्रमिकों के अखिल भारतीय स्तर पर बचाव पुनर्वास अभियान, छोटे बड़े प्रतिष्ठान,कारखाने, उद्योगों, दुकान, खदानों , ईट भट्टो, निर्माण स्थलों आदि क्षेत्र के निर्माण में बालश्रम/भिक्षावृत्ति, एक युद्ध नशे के विरुद्ध,बचपन बचाओ आन्दोलन के अंतर्गत थाना कोतवाली नगर एटा, के महत्वपूर्ण स्थानों, बस स्टैंड ,अलीगंज तिराहा तहसील सदर ,शिकोहाबाद चौराहा ,हाथी गेट आदि स्थानों पर बालश्रम/ बाल भिक्षावृत्ति व नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान की गयी चैकिंग में *03 बच्चो को रेस्क्यू किया गया जिसमें से 02 बच्चा बस स्टैंड एटा पर पानी की बोतल बेचते व 01 बच्चा बस स्टैंड एटा पर भीख मागते हुए पाया गया, रेस्क्यू किये गये तीनों बच्चों को चाइल्ड हैल्प लाइन को सुपुर्द किया गया ।* किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए ऐसा करना दंडनीय अपराध है आम जनमानस को इस सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु सरकार द्वारा प्रचलित विभिन्न कल्याणकारी /लाभान्वित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी । इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 108, 112, 1076, 181 आदि के संबंध में जागरूक किया गया ।