न्यायालय ने थाना प्रभारी समेत छह लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

Aug 12, 2026 - 21:49
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न्यायालय ने थाना प्रभारी समेत छह लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

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न्यायालय ने थाना प्रभारी समेत छह लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद फर्रुखाबाद की अदालत ने प्रकीर्ण वाद संख्या 1448/2026, महेश वर्मा बनाम मुन्ना खां आदि मामले में थाना प्रभारी को छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश 10 अगस्त 2026 को पारित किया। आवेदक महेश वर्मा सिंह की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की गई थी। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद विपक्षीगण द्वारा आवेदक की भूमि पर कथित रूप से जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक ने आरोप लगाया कि कब्जे का विरोध करने पर उसके साथ अभद्रता की गई और धमकी दी गई। साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारियों पर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया गया।

अदालत ने मामले में संबंधित थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। आख्या में बताया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटनाओं के संबंध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में वर्णित आरोपों के आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद उसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर न्यायालय को उपलब्ध कराई जाए। आदेश के बाद अब संबंधित थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जानी है।

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SuragBureau

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