तेज आवाज वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई, 8 ट्रक सीज, ₹2.01 लाख का जुर्माना

May 7, 2026 - 21:46
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तेज आवाज वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई, 8 ट्रक सीज, ₹2.01 लाख का जुर्माना
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तेज आवाज वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई, 8 ट्रक सीज, ₹2.01 लाख का जुर्माना

फर्रुखाबाद। जिले में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाकर शोर करने वाले वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर गुरुवार को नगर क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में 8 ट्रक प्रेशर हॉर्न इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए और उन्हें सीज कर दिया गया। इनमें से 4 ट्रक ओवरलोड भी पाए गए। इन चालकों पर कुल ₹2.01 लाख का जुर्माना लगाया गया। परिवहन विभाग ने बताया कि 7 मई से 13 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगाने वाले वाहन चालकों के साथ-साथ ऐसे उपकरण लगाने वाले डीलरों और वर्कशॉप संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध बदलाव करने वाले वाहन मालिकों को मोटरयान अधिनियम के तहत 6 महीने तक जेल या ₹5,000 तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पहली बार शोर करने वाले वाहन पकड़े जाने पर 3 महीने तक जेल, ₹10,000 जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। लोगों से अपील की गई है कि अगर मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन दिखाई दें तो परिवहन विभाग की हेल्पलाइन 1800-1800-151 या 149 पर शिकायत करें। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।