जिला कारागार का औचक निरीक्षण, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता का भरोसा

Apr 10, 2026 - 21:42
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जिला कारागार का औचक निरीक्षण, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता का भरोसा
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जिला कारागार का औचक निरीक्षण, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता का भरोसा

एटा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा की प्रभारी सचिव एवं सिविल जज (सीडी) कामायनी दुबे ने जिला कारागार, एटा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला बैरक और कारागार चिकित्सालय का जायजा लिया तथा निरुद्ध बंदियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बंदियों से यह भी पूछा गया कि उनके पास अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता है या नहीं। जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

प्रभारी सचिव ने जेल अधीक्षक अंकाक्षिता श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि प्रत्येक बंदी से अधिवक्ता की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक होने पर उनका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाए। साथ ही कारागार में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था बनाए रखने और अस्वस्थ बंदियों को तुरंत चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने तथा जमानत के बाद भी जमानती के अभाव में जेल में निरुद्ध बंदियों के मामलों पर जेल प्रशासन के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जरूरतमंद बंदियों की पैरवी सुनिश्चित कर उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर डिप्टी जेलर शशिकाल वर्मा, जिला कारागार चिकित्साधिकारी डॉ. उत्सव जैन, लीगल एड डिफेंस काउंसिल शिवम् मिश्रा सहित अन्य कारागार अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।