शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी को राहत जिला जज ने लगाई 7 दिन की सजा पर रोक

Apr 9, 2026 - 09:28
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शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी को राहत जिला जज ने लगाई 7 दिन की सजा पर रोक
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फर्रुखाबाद/ के शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी को मंगलवार को जिला जज की अदालत से राहत मिल ग्ई अपर मूख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत द्वारा अवमानना में सुनाई गई सात दिन के कारावास की सजा पर जिला जज नीरज कुमार ने रोक लगा दी। यह आदेश सज सूनाए जाने के करीब 72 घंटे बाद आया है। दोपहर शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी अपने अधिवक्ता महेश यादव और बार एसोसिएशन के महासचिव कुंवर सिंह यादव के साथ जनपद न्यायाधीश की अदालत पहंचे।

उन्होंने अपील दाखिल कर एसीजेएम कोर्ट के सजा के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की थी अपील में कोतवाल की ओर से तर्क दिया गया कि एसीजेएम का आदेश विधि विरुद्ध है और बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जल्दबाजी में पारित किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि संबंधित धारा के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज ने एसीजेएम न्यायालय से मूल पत्रावली तलब कर ली है। दिनभर चली कानूनी प्रक्रिया के बाद शाम को आदेश के क्रम में कोतवाल को राहत मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।