रसोई गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, घरेलू सिलेंडर के व्यवसायिक प्रयोग पर होगी कड़ी कार्यवाही – डीएसओ
रसोई गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, घरेलू सिलेंडर के व्यवसायिक प्रयोग पर होगी कड़ी कार्यवाही – डीएसओ
एटा । जनपद एटा में रसोई गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा आम उपभोक्ताओं को समय से गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग पूर्ण सतर्कता एवं सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में आज जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षकों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की टीम द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्वीट शॉप एवं मैरिज होमों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों में न किया जा रहा हो। छापेमारी के दौरान अधिकांश प्रतिष्ठानों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया, जबकि कुछ स्थानों पर कोयला एवं लकड़ी के माध्यम से कार्य संचालित होते हुए पाया गया।
अधिकारियों द्वारा सभी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में न किया जाए। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में गैस आपूर्ति की सतत निगरानी की जा रही है, डिमांड एवं आपूर्ति की एजेंसी पर जाकर नियमित जांच की जा रही है तथा आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि रिफिल बुकिंग के उपरांत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा होकर के माध्यम से होम डिलीवरी कर सिलेंडर पहुंचा जा रहा है गैस एजेंसी या उसके गोदाम के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाये,यदि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग या कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो, तो तत्काल संबंधित विभाग को अवगत कराएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
