Farrukhabad News : बीजेपी सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 6 माह कारावास व अर्थदंड

Sep 27, 2025 - 18:33
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Farrukhabad News : बीजेपी सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 6 माह कारावास व अर्थदंड

बीजेपी सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 6 माह कारावास व अर्थदंड

फर्रुखाबाद। आचार संहिता उलंघन करनें व कोविड नियमों का पालन ना करनें में दोषी पाये जानें पर भाजपा के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 6 माह का कारावास व 3 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया| हालांकि न्यायालय नें बाद में उन्हें निजी बंधपत्रों पर जमानत भी दे दी| तत्कालीन सिबिल लाइन चौकी प्रभारी भानू शर्मा नें कोतवाली फतेहगढ़ में 27 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था| दर्ज कराये मुकदमें में कहा कि भाजपा के सदर विधान सभा प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदीअपना नामांकन करने के बाद अपने 30-35 अज्ञात समर्थकों के साथ आचार संहिता व कोविड गाइड लाइन का उलंघन करते हुए हुजूम एकत्रित कर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर दुर्गा नारायण डिग्री कालेज गेट पर लेकर आ गये।

 उन्होंने नारेबाजी की| घटना के समय पूरे प्रदेश में 8 जनवरी 2022 से आचारसंहिता लागू थी| मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार प्रथम नें विधायक मेजर सुनील दत्त को दोषी करार दिया था| उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेजर को 6 माह के साधारण कारावास व 3 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है| जुर्माना अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा| बाद में न्यायालय नें 20-20 हजार के निजी बंधपत्र पर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को जमानत दे दी|