Rampur News : सपा नेता आजम खान को MP एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

Rampur News : सपा नेता आजम खान को MP एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

Aug 28, 2024 - 17:47
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Rampur News :  सपा नेता आजम खान को MP एमएलए कोर्ट से मिली जमानत
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समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है. उन्हें आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने राहत देते हुए बरी कर दिया है।

आजम को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया। आजम खान की पेशी वीसी के माध्यम से हुई थी क्योंकि वह इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए खान को इस मामले में बरी कर दिया. यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे।

 उन पर आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन को मतदान केंद्र पर ले जाकर अनुचित तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की थी. इस आरोप के तहत उनके खिलाफ गंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। हालांकि एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से बरी किए जाने के बावजूद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. उन पर और मामले भी कई चल रहे हैं जिनमें उन्हें या तो सजा हुई या वह आरोपी हैं।

आजम खान पर आरोप था कि वह आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन से मतदान केंद्र पहुंचे थे, जो कि 200 मीटर दायरे के अंदर आता था। चुनावों के दौरान आचार संहिता को लागू किया जाता है. इसमें नियम है कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी तक कोई भी वाहन नहीं आ सकता।

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तात्कालिक एसडीएम सदर और रिटर्निंग ऑफिसर ने आजम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171F और 133 लोकप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन था।

 13 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी जिसके बाद आज मामले में कोर्ट ने आजम खान को बरी करने का फैसला सुनाया।