घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Apr 07, 2026 - 21:20
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घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी  कार्रवाई

घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

एटा । जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि वर्तमान में ईरान–इजरायल एवं अन्य खाड़ी देशों के मध्य चल रहे युद्ध के दृष्टिगत घरेलू गैस के आयात पर प्रभाव पड़ रहा है। जनपद में आम जनमानस के उपयोग हेतु घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं रसद विभाग, प्रशासन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार निरीक्षण, भ्रमण एवं छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अवगत कराया कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक कार्यों अथवा अन्य किसी व्यावसायिक गतिविधि में उपयोग पूर्णतः वर्जित है। अतः जनपद के समस्त गेस्ट हाउस, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं मिष्ठान भंडार संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर व्यावसायिक कार्य हेतु केवल 19 किलोग्राम, 5 किलोग्राम एवं 2 किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों का ही उपयोग सुनिश्चित करें।

जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी निरीक्षण के दौरान 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित फर्म/संस्थान के स्वामी, संचालक एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जायेगी।

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