DCW: दिल्ली में महिला आयोग के 223 कर्मचारी नौकरी से बाहर, LG का आदेश

May 2, 2024 - 20:00
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DCW: दिल्ली में महिला आयोग के 223 कर्मचारी नौकरी से बाहर, LG का आदेश
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दिल्ली। महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को फौरन नौकरी से निकाल दिया गया है।

कहा जा रहा है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। ये सभी वो कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 2017 में LG को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

आदेश में DCW एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है। लेकिन, LG की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। DCW: भर्ती करने से पहले नहीं ली गई मंजूरी दिल्ली महिला आयोग डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई आकलन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी।

फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपें गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उन्हें 2015 में आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा में सांसद पद के लिए नॉमिनेट किया था। महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए स्वाती मालीवाल ने कई मुद्दे उठाए थे।

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनने से पहले स्वाति मालीवाल ने 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग का नेतृत्व किया। पैनल के अध्यक्ष का पद फिलहाल खाली है। आदेश में यह भी कहा गया है कि मालीवाल को नियुक्तियों को लेकर वित्त विभाग की मंजूरी लेने के लिए बार-बार सलाह दी गई थी।