नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाने वाले दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख र का जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाने वाले दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना
मैनपुरी 12 अक्टूबर (अजय किशोर) थाना कुरावली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने, उसका वीडियो बनाने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले में आरोपी महावीर यादव पुत्र रामभरोसे, निवासी बिछिया विक्रमपुर, को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल दो अभियुक्तों में से एक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे को दोषमुक्त कर दिया गया। यह मामला वर्ष 2025 में थाना कुरावली में संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर दोषी पर अपराध सिद्ध हुआ। सजा दिलाने में पुलिस प्रशासन, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सैल मैनपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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