फर्रुखाबाद: अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर कार्रवाई, 18 सिलेंडर बरामद

फर्रुखाबाद के कायमगंज में प्रशासन ने अवैध रूप से रखे गए 18 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Oct 10, 2026 - 21:20
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फर्रुखाबाद: अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर कार्रवाई, 18 सिलेंडर बरामद

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जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील क्षेत्र में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर तिहैया में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और उनकी कालाबाजारी की शिकायतों के बाद पूर्ति विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाई। इस कार्रवाई के दौरान एक निजी आवास से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिससे स्थानीय स्तर पर गैस की अवैध बिक्री करने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है।

कार्रवाई का विवरण और बरामदगी

पूर्ति निरीक्षक को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र में कुछ लोग सरकारी सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर रहे हैं और उन्हें बाजार भाव से अधिक कीमतों पर बेचकर अनुचित लाभ कमा रहे हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए, विभाग की एक टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सिकन्दरपुर तिहैया स्थित राजीव कुमार के घर पर छापेमारी की। जांच के दौरान मौके पर मौजूद टीम ने निम्नलिखित वस्तुएं बरामद कीं:

  • भारत पेट्रोलियम कंपनी के कुल 18 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम क्षमता वाले)।
  • एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, जिसका उपयोग सिलेंडरों के वजन में हेरफेर करने के लिए किया जाता था।

टीम द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में 13 सिलेंडर भरे हुए अवस्था में पाए गए, जबकि 5 सिलेंडर खाली थे। आरोपी से जब इन सिलेंडरों के वैध दस्तावेज, लाइसेंस या गैस एजेंसी से संबंधित अधिकृत पासबुक की मांग की गई, तो वह कोई भी संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

नियमों का उल्लंघन और कानूनी कार्रवाई

प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी लंबे समय से अनुदानित घरेलू सिलेंडरों को एकत्र कर उन्हें व्यावसायिक उपयोग या ऊंचे दामों पर बेचकर नियमों का उल्लंघन कर रहा था। यह कृत्य 'द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000' और 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' के प्रावधानों के विरुद्ध है। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आम उपभोक्ताओं के लिए भी गैस की किल्लत का कारण बनती हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पूर्ति निरीक्षक द्वारा पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की गई। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बाद, आरोपी राजीव कुमार के विरुद्ध थाना कोतवाली कम्पिल में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली गई है।

प्रशासन का संदेश

स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास कहीं भी गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण या कालाबाजारी की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत विभाग को सूचित करें। प्रशासन द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कारोबारियों के लिए एक कड़ा संदेश गया है कि जनहित से जुड़े संसाधनों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।

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SuragBureau

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