1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून : केंद्रीय कानून मंत्री
1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून : केंद्रीय कानून मंत्री- New Criminal Law
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2024 से नए आपराधिक कानून लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर रही है। उन्होंने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेने वाले कानून 1 जुलाई से लागू होंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मेघवाल ने कहा :
“1 जुलाई से तीनों कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए, इन तीनों कानूनों में कई नए विचार हैं।”
ये कानून दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किए गए थे। हालांकि, उन्हें उसी महीने राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन केंद्र द्वारा उनकी अधिसूचना स्थगित किए जाने के कारण वे लागू नहीं हुए।
25 फरवरी को केंद्र ने 1 जुलाई को इन कानूनों के लागू होने की तारीख अधिसूचित की। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कानून मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इन कानूनों को स्थगित रखा जाए। कई वकीलों और शिक्षाविदों ने नए कानूनों को लेकर चिंता जताई है।