Farrukhabad News : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: अनुपम दुबे समेत तीन की कुर्क करोड़ों की संपत्तियां होंगी रिलीज!
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: अनुपम दुबे समेत तीन की कुर्क करोड़ों की संपत्तियां होंगी रिलीज!
फर्रुखाबाद/ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई करोड़ों रुपये की संपत्तियों को लेकर फर्रुखाबाद में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉ. अनुपम दुबे, अधिवक्ता शिवप्रताप सिंह चीनू और स्व. संजीव पारिया से जुड़ी कुर्क संपत्तियों को रिलीज करने की प्रक्रिया का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित लोगों और स्व. संजीव पारिया के परिजनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मामले के अनुसार, फतेहगढ़ कोतवाली में 13 फरवरी 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत डॉ. अनुपम दुबे, अधिवक्ता शिवप्रताप सिंह चीनू और स्व. संजीव पारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से आरोपितों से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कुर्क संपत्तियों पर प्रशासन की ओर से प्रशासक नियुक्त किए जाने संबंधी बोर्ड भी लगाए गए थे। बताया गया है कि डॉ. अनुपम दुबे की करीब 9.83 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। वहीं अधिवक्ता शिवप्रताप सिंह चीनू के मुताबिक, उनके प्लॉट, पांच बसें, चार ट्रैक्टर और चार बाइक समेत करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया था। वहीं स्व. संजीव पारिया से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की का आंकड़ा सबसे अधिक बताया गया। फतेहगढ़ के लोको रोड, कमालगंज और कन्नौज स्थित स्कूलों के अलावा सिविल लाइंस में प्लॉट, इमामबाड़े के पास प्लॉट व दुकानें तथा गल्ला मंडी की दुकानों सहित करीब 86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने की बात सामने आई थी। हालांकि, उनके स्कूलों को प्रशासन पहले ही कुर्की की कार्रवाई से मुक्त कर चुका है। इस मामले में 17 अगस्त को हाईकोर्ट से भी राहत मिलने की बात सामने आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन के सामने कुर्क की गई संपत्तियों को रिलीज करने से संबंधित आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। संबंधित संपत्तियों को किस प्रक्रिया और आदेश के तहत अभिलेखों में मुक्त किया जाएगा, इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से कुर्की की कार्रवाई झेल रहे संबंधित लोगों और स्व. संजीव पारिया के परिवार के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करोड़ों की संपत्तियों की पहले कुर्की और अब उन्हें रिलीज करने की स्थिति बनने के बाद यह मामला एक बार फिर जिले में चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासनिक कार्रवाई के अगले कदम और संपत्तियों की वास्तविक स्थिति पर अब सभी की नजर रहेगी।
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