एटा में तीन मामलों में दोषियों को सजा, पॉक्सो के दो मामलों में 4 और 10 साल का कठोर कारावास
एटा में तीन मामलों में दोषियों को सजा, पॉक्सो के दो मामलों में 4 और 10 साल का कठोर कारावास
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता, एनडीपीएस मामले में भी सुनाई गई सजा
एटा । जनपद एटा में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इनमें छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के दो मामलों में क्रमशः चार वर्ष और 10 वर्ष का कठोर कारावास, जबकि एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आठ माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों मामलों में दोषियों पर कुल 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी किए जाने के बाद 14 अक्टूबर को तीन मामलों में सजा सुनाई गई।
थाना मलावन क्षेत्र में तीन दिसंबर 2020 को दर्ज मुकदमे में शिकायतकर्ता ने अपनी बहन के साथ गाली-गलौज और छेड़खानी किए जाने की सूचना पुलिस को दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 166/2020 के तहत धारा 354, 506 भादवि तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना पूरी करने के बाद 22 जनवरी 2021 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट, एटा ने अभियुक्त अमित कुमार पुत्र महीपाल, निवासी निगोह हसनपुर, थाना मलावन को चार वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरा मामला: दुष्कर्म के मामले में 10 साल का कठोर कारावास** थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 12 सितंबर 2022 को एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 332/2022 के तहत धारा 363, 376 भादवि तथा धारा 5(ज)(2)/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद छह अक्टूबर 2022 को आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बाद रेप पॉक्सो-01 कोर्ट, एटा ने अभियुक्त दीपक राजपूत पुत्र महेश चंद्र, निवासी रुक्मणी बिहार, सकीट रोड, थाना कोतवाली देहात को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरा मामला: एनडीपीएस एक्ट में आठ माह का कारावास** थाना बागवाला क्षेत्र में आठ नवंबर 2014 को दर्ज मामले में अभियुक्त के कब्जे से 50 ग्राम डायजापाम बरामद होने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 210/2014 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद चार अप्रैल 2018 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे-04 न्यायालय, एटा ने अभियुक्त उदयप्रताप पुत्र युधिष्ठिर, निवासी बाबरोती, थाना बागवाला को आठ माह के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर एवं चिन्हित मामलों में समयबद्ध विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन तीन मामलों में सुनाई गई सजा को इसी अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की संयुक्त पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।
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