फतेहगढ़ में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 9 घरेलू सिलेंडर व रिफिलिंग उपकरण बरामद
फतेहगढ़ में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 9 घरेलू सिलेंडर व रिफिलिंग उपकरण बरामद
फर्रुखाबाद। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जिलापूर्ति विभाग ने फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा में देर रात छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने एक मकान और उससे सटी दुकान से कुल नौ घरेलू गैस सिलेंडर तथा गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त उपकरण (रिफिलर) बरामद किया। मामले में दो लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिलापूर्ति अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि विभाग को मोहल्ला कसरट्टा में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रिफिलिंग की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पूर्ति निरीक्षक अभिषेक मिश्रा, पूर्ति लिपिक राजीव कुमार तथा फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान स्वर्गीय नन्दराम सक्सेना के मकान में मौजूद अरविन्द कुमार सक्सेना और दुकान संचालक राजेन्द्र कुमार सक्सेना से पूछताछ की गई।
तलाशी में मकान से चार घरेलू गैस सिलेंडर, जिनमें तीन भरे और एक खाली था, तथा गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त एक रिफिलर बरामद हुआ। वहीं, मकान से सटी दुकान से पांच घरेलू गैस सिलेंडर मिले, जिनमें दो भरे और तीन खाली थे। अधिकारियों के अनुसार आरोपित बरामद सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। मौके पर अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिला, जिससे बिना सुरक्षा मानकों के अवैध गैस कारोबार संचालित होने की पुष्टि हुई। बरामद कुल पांच भरे और चार खाली घरेलू गैस सिलेंडरों तथा रिफिलर को कब्जे में लेकर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवास विकास टीला मसेनी स्थित पटेल गैस सर्विस के गोदाम में जमा करा दिया गया है। प्राथमिक जांच में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और खरीद-बिक्री की पुष्टि होने पर अरविन्द कुमार सक्सेना और राजेन्द्र कुमार सक्सेना के विरुद्ध फतेहगढ़ कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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