एटा में ड्राई डे पर अवैध शराब बिक्री के मामले में कार्रवाई, 30 हजार रुपये प्रशमन शुल्क वसूला
एटा में ड्राई डे पर अवैध शराब बिक्री के मामले में कार्रवाई, 30 हजार रुपये प्रशमन शुल्क वसूला
एटा । मतदान दिवस पर घोषित ड्राई डे के दौरान शराब की अवैध बिक्री और आबकारी नियमों के उल्लंघन के मामलों में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली के निर्देश पर की गई कार्रवाई में एक शराब दुकान के अनुज्ञापी से 30 हजार रुपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया, जबकि एटा-शिकोहाबाद रोड स्थित एक ढाबे से बीयर और देशी-विदेशी शराब बरामद कर संचालक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को मतदान दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया था।
इसके बावजूद आगरा रोड चुंगी स्थित देशी शराब की दुकान के बाहर शराब बिक्री का वीडियो वायरल हुआ था। मामले में संबंधित अनुज्ञापी से स्पष्टीकरण मांगा गया। नियमानुसार प्रथम उल्लंघन के लिए निर्धारित 30 हजार रुपये का प्रशमन शुल्क 27 अक्टूबर को चालान के माध्यम से जमा कराया गया। आबकारी विभाग को एटा-शिकोहाबाद रोड स्थित गुमानपुर के श्री श्याम ढाबे पर अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी। इस पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 और क्षेत्र-2 की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान ढाबा संचालक शैलेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय रामनिवास, निवासी गुमानपुर, जनपद एटा के कब्जे से किंगशिर बीयर की पांच कैन, मस्तीह स्पेशल देशी शराब के 200 एमएल के तीन क्वार्टर और ऑफिसर चॉइस विदेशी मदिरा का एक क्वार्टर बरामद किया गया। इस मामले में ढाबा संचालक के विरुद्ध संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में अवैध शराब की बिक्री और आबकारी नियमों के उल्लंघन पर लगातार निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)