गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 3 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Oct 23, 2026 - 09:29
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 3 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा

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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 3 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा

मैनपुरी (अजय किशोर) जनपद मैनपुरी की विशेष अदालत (गैंगस्टर एक्ट/एडीजे-05) ने जघन्य अपराधों में शामिल एक अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई है। थाना बरनाहल से संबंधित वर्ष 2014 के गैंगस्टर एक्ट मामले (अपराध संख्या 144/2014) की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त गोलू, पुत्र श्रीकृष्ण, निवासी नगला अनिया (थाना करहल, मैनपुरी) को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 03 वर्ष के कारावास तथा 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से लोगों के साथ लूट, हत्या और चोरी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता था, जिसकी प्राथमिकी 26 जून 2014 को दर्ज की गई थी।

इस मामले में वादी की गवाही और विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर यह सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एस०पी०ओ० जगदीश प्रसाद, कोर्ट मुहर्रिर का० कृष्ण मोहन, विवेचक नि० राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, का० बृजेश कुमार और प्रभारी मॉनीटरिंग सेल मैनपुरी का विशेष योगदान रहा।

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SuragBureau

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