फर्रुखाबाद: दीपावली पर आतिशबाजी सुरक्षा के लिए डीएम के सख्त निर्देश

फर्रुखाबाद में दीपावली के लिए आतिशबाजी विक्रेताओं हेतु सुरक्षा गाइडलाइंस जारी। डीएम ने अग्नि सुरक्षा और विद्युत मानकों के पालन पर जोर दिया।

Oct 24, 2026 - 21:08
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फर्रुखाबाद: दीपावली पर आतिशबाजी सुरक्षा के लिए डीएम के सख्त निर्देश

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फर्रुखाबाद में दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आतिशबाजी के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं तथा निर्माताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य विस्फोटक नियमावली 2008 के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना है।

अग्निशमन एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अस्थायी आतिशबाजी दुकानों का क्लस्टर निर्धारण केवल अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानों की सीमा तय की गई है और हर क्लस्टर के लिए कम से कम दो फायर टेंडर की तैनाती अनिवार्य होगी। क्लस्टर का चयन करते समय घनी आबादी, स्कूल, अस्पताल, रेलवे लाइन और हाईटेंशन विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। बिना उचित संसाधनों के किसी भी दुकान को अनुमति नहीं दी जाएगी।

विद्युत सुरक्षा और निर्माण मानक

विद्युत सुरक्षा के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दुकानों में खुले तार या असुरक्षित वायरिंग का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। अस्थायी दुकानों के निर्माण के बाद विद्युत सुरक्षा विभाग से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। बिना वैध प्रमाण पत्र के विद्युत संयोजन चालू नहीं किए जाएंगे। दुकानों के निर्माण में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग न करने और दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आग लगने की स्थिति में इसे फैलने से रोका जा सके।

दुकान संचालन और आपातकालीन व्यवस्था

प्रत्येक विक्रय स्थल पर पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की बाल्टियां रखना अनिवार्य है। विक्रेताओं को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने जोर दिया कि दुकान के सामने अस्थायी शेड बनाकर आवागमन बाधित न किया जाए और भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। साथ ही, प्रतिबंधित आतिशबाजी की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। केवल अधिकृत और ग्रीन पटाखों की बिक्री को ही अनुमति दी जाएगी।

संयुक्त निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अग्निशमन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की एक संयुक्त टीम गठित की गई है जो सभी विक्रय स्थलों का भौतिक निरीक्षण करेगी। जिलाधिकारी ने दुकानदारों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें ताकि दीपावली का त्योहार सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त रहे। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी और अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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SuragBureau

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